बांगरमऊ उन्नाव 16 दिसंबर । तहसील क्षेत्र के ग्राम हरईपुर, ब्यौली इस्लामाबाद, महोलिया, रोशनाबाद, भिक्खनपुर गोपालपुर गांव के पानी में अधिक मात्रा में फ्लोराइड होने के कारण उपरोक्त ग्राम वासियों में तरह तरह की गंभीर बीमारियां जैसे फाइलेरिया, पैरों व हाथों की विकलांगता, रीढ़ की हड्डियों का कमजोर होना, उम्र से पहले दांत पीले होकर नष्ट हो जाना जैसी गंभीर बीमारियों को देखते हुए तहसील क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर आंबापारा निवासी उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा यश भारती सम्मान से सम्मानित प्रमुख समाजसेवी फारूक अहमद एडवोकेट ने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में 12 दिसंबर 2022 को एक जनहित याचिका दायर कर उपरोक्त ग्राम वासियों के लिए नई तकनीक की टंकी स्थापित कर फ्लोराइड मुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से की थी।
जिसकी सुनवाई 15 दिसंबर 2022 को न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने की थी। हाईकोर्ट की बेंच ने इस जनहित के मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में फ्लोराइड मुक्त शुद्ध पेयजल प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही है। और उन्नाव जनपद के फ्लोराइड युक्त पानी से फ्लोराइड मुक्त करने के लिए जिलाधिकारी उन्नाव को निर्देशित किया कि जिलाधिकारी उन्नाव इस संबंध में क्या कदम उठा रही हैं।
उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ की बेंच ने यह माना कि फ्लोराइड युक्त पानी पीना जनमानस में गंभीर बीमारियां पैदा करता है, और उत्तर प्रदेश में बहुत जगह फ्लोराइड युक्त पानी पीने को जनता मजबूर है। इस मामले की अगली सुनवाई उच्च न्यायालय ने 18 जनवरी 2023 को नियत की है। और कहा है कि इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के वकील प्रमुख सचिव नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति से विचार विमर्श कर आवश्यक कदम उठाएं और उच्च न्यायालय को अगली तिथि पर सभी तथ्यों से अवगत कराएं।