मनोज सिंह/ जिला ब्यूरो
टीकमगढ़। दुष्कर्म के आरोपी निर्भय उर्फ अभय पुत्र सरोज चौबे उम्र 23 वर्ष को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया। आरोपी हरीगांव जगदीशपुर जिला आरा बिहार, हाल निवासी मुखर्जी नगर काम्प्लेक्स के पास बार्ड नंबर 12 ए मकान नंबर 1/ 13 थाना सिविल लाईन देवास का निवासी बताया गया है। प्रकरण की जानकारी देते हुये मीडिया सेल प्रभारी एनपी पटैल ने बताया कि अभियोक्त्री ने थाना कोतवाली टीकमगढ़ में दिनांक 13 दिसम्बर 2017 को उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि वह जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है । शादी डॉट कॉम के माध्यम से उसकी निर्भय चौबे उर्फ अभय से शादी की बातचीत हुई थी । उक्त दिनांक से लगभग एक वर्ष पूर्व निर्भय चौबे उसके रूम पर आया तथा उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन बुरा काम किया तथा उसके पश्चात् वह उसको बदनाम करने की धमकी देकर उसका लैंगिक संभोग करता रहा तथा उसे आगरा घुमाने ले जाने के बहाने आगरा के आनंद होटल में भी उसके साथ संभोग किया । माह जनवरी 2017 में निर्भय चौबे ने उससे उसके रूम पर उसकी दो सहेलियों के समक्ष उसके नाम से देवास में मकान खरीदने के बहाने एक लाख रूपए लिए तथा इसके पश्चात् एक खाली चैक उसके हस्ताक्षर किया हुआ तथा एटीएम कार्ड ले लिया । निर्भय चौबे उससे कह रहा था कि उसके नाम से मकान कम्पलीट कराना है । निर्भय चौबे ने उससे नगद तथा चैकबुक एवं उसके एटीएम से करीब चार लाख रूपए, एक मोबाईल एवं एक सोने की चेन मय लॉकेट, शादी का झांसा एवं मकान दिलाने के बहाने ले चुका है, जब उसने निर्भय चौबे के बारे में पता किया, तो पता चला कि वह पूर्व से शादीशुदा है । निर्भय चौबे ने उसे शादी का झांसा देकर उससे चार लाख रूपए नगद एक मोबाईल एवं सोने की चेन मय लॉकेट की ली है तथा जबरन लगातार करीब एक वर्ष से लैंगिक संभोग कर रहा है, जब उसने अभियुक्त निर्भय चौबे से कहा कि वह रिपोर्ट करेंगी, तो वह उससे बोला कि किसी को बताया तो जान से मार देगा । उसने उक्त बात अपने माता- पिता एवं सहेलियों को बताई है । अभियोक्त्री द्वारा की गई उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्त निर्भय चौबे के विरूद्ध थाना कोतवाली टीकमगढ़ में अपराध क्रमांक- 860/17 अंतर्गत धारा 376, 420, 506 भादंसं का अपराध पंजीबद्ध किया गया । अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्रि का मेडीकल परीक्षण कराया गया, नक्शा मौका तैयार किया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये । आरोपी को गिरफ्तार किया गया । संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध विचारण हेतु अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई मौखिक साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य, धनात्मक डीएनए रिपोर्ट एवं अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर आरोपी निर्भय उर्फ अभय चौबे को अभियोक्त्री को शादी झांसा देकर उसके साथ बलात्संग करने के अपराध धारा 376-1 भादवि में दोष सिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी मुकेश रैकवार, अपर लोक अभियोजक, टीकमगढ़ के द्वारा की गई।