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उन्नाव जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्या-5010 (अ) दिनांक 21 अप्रैल 2022 द्वारा ग्लाइफोसेट के उपयोग को निर्बंधित किया गया है और नाशीजीव नियंत्रण प्रचालकों के सिवाय कोई व्यक्ति ग्लाइफोसेट का उपयोग नही करेगा।
इस क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) के आदेशानुसार कोई भी कीटनाशी विक्रेता ग्लाइफोसेट का क्रय विक्रय नही करेगा, अगर करता पाया गया तो उसके खिलाफ कीटनाशी अधिनियम 1968, उपनियम 1971 के तहत उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।