बांगरमऊ/उन्नाव। बांगरमऊ के पूर्व बीईओ राजेश कटिहार सहित जनपद के अन्य 5 शिक्षा अधिकारियों के वेतन से 25 -25 हज़ार की कटौती के आदेश।
संयुक्त रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव को पत्र प्रेषित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव के अलावा खंड शिक्षा अधिकारी सिकंदरपुर सरोसी आशीष कुमार सिंह चौहान ,खंड शिक्षा अधिकारी बांगरमऊ राजेश कटियार,खंड शिक्षा अधिकारी हिलौली अशोक कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी बीघापुर नसरीन फारुकी एवं खंड शिक्षा अधिकारी हसनगंज पर राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आरोपित किए गए दंड की राशि 25-25 हज़ार रूपये सभी के वेतन से काट कर लेखा शीर्षक में जमा कर आख्या उपलब्ध कराने के आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव को दिए गए है। आपको बताते चलें कि सफीपुर निवासी अरशद अली द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उपरोक्त कार्यालयों से सूचनाएं मांगी गई थी सूचना सही एवं समय से ना दिए देने के कारण उपरोक्त जन सूचना अधिकारियों पर आयोग द्वारा दंड आरोपित किया गया था। जिसे संबंधित अधिकारियों के वेतन से काटने के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिए गए हैं।