Unnao News: जिला कृषि अधिकारी उन्नाव शशांक और रविन्द्र कुमार सिंह सहायक आयुक्त सहायक निबंधक सहकारिता उन्नाव द्वारा जनपद में अधिक खाद बिक्री, बिना खतौनी के व डायवर्शन करने वाले विक्रेताओं की जांच की गई। जिसमें बालाजी खाद भंडार माखी व साधन सहकारी समिति माखी मियागंज की अनियमित बिक्री, बिना कृषक की खतौनी/भूमि के अनुसार संस्तुत मात्रा के हिसाब से बिक्री की गई है अथवा नहीं इसकी जांच की गई।
साथ ही समस्त विक्रेताओं को निर्देशित किया कि बिना किसान की खतौनी लिये उर्वरक की बिक्री कदापि न करें। किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने की स्थिति में संबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी द्वारा समस्त विक्रेता को निर्देशित किया गया है कि नियम अनुसार ही उर्वरक की बिक्री संस्तुत मात्रा एवं कृषक के भूमि के अनुसार ही करें तथा किसानों के अभिलेख जैसे आधार व खतौनी अपने पास अवश्य रखें। किसी प्रकार की टैगिंग व उर्वरक की ओवररेटिंग किए जाने की स्थिति में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही किसानों से अपील करते हुए कहा कि उर्वरक के क्रय करने हेतु आधार कार्ड व खतौनी अवश्य लेकर जाए और उर्वरक के भंडारण न करे।