मनोज सिंह/जिला ब्यूरो
- अवैद्य गांजा रखने वाले आरोपी को 11 वर्ष का कठोर कारावास
टीकमगढ़। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने प्रयास को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि थाना पृथ्वीपुर में उपनिरीक्षक अर्पित पाराशर को दिनांक 15.12.2020 को अवैद्य गांजा के संबंध में मुखबिर से प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु मय हमराही पुलिस स्टॉफ के साथ मय विवेचना किट के शासकीय वाहन से मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान आरोपी मनीराम के घर के पास मौजी का खिरक ग्राम मडि़या पहुंचे, जहां घर के बाहर चबूतरे पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, जो पुलिस को देखकर वापिस घर के अंदर जाने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद से रोका गया, जिससे उसका नाम, पता पूछने पर अपना नाम मनीराम अहिरवार पिता चैने अहिरवार उम्र – 48 वर्ष निवासी मौजी का खिरक, ग्राम मडि़या, थाना पृथ्वीपुर का होना बताया। संदेही मनीराम अहिरवार को एनडीपीएस एक्ट के संवैधानिक अधिकार बतलाए गए उसके बाद तलाशी लेने के लिये मौखिक एवं लिखित सहमति प्राप्त कर घर की तलाशी लेने पर उसके घर के एक कमरे में हरे रंग की पत्ति, डंठल, बीज, जड़ युक्त गीले पौधों का ढेर मिला जिसका भौतिक परीक्षण कर मादक पदार्थ गांजे के छोटे -बड़े कुल 126 हरे पत्तीदार डंठल, बीज, जड़युक्त गीले पौधों को को इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर रखकर तौल किया गया, जिसका कुल वजन 01 क्विंटल, 04 किलो, 300 ग्राम होना पाया गया जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रूपये को विधिवत जप्त कर आरोपी मनीराम को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना पृथ्वीपुर में 656/2020 अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. एक्ट टीकमगढ़ द्वारा वि.स.प्र.क्र. 01/2021 में संपूर्ण विचारण पश्चात् मामले में आयी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर पारित अपने निर्णयानुसार घर में अवैद्य गांजा रखने वाले *आरोपी मनीराम अहिरवार निवासी ग्राम मडि़या मौजे का खिरक थाना पृथ्वीपुर को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20(बी)(II)(सी) सहपठित धारा 8(सी) में दोषसिद्ध पाते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,10,000 एक लाख दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश रैकवार अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।