बांगरमऊ उन्नाव उत्तर प्रदेश अधिसूचना विभाग के पुलिस महानिरीक्षक भगवान स्वरूप द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के एसएलपी 55122 दिनांक 21- 4 – 22 के आदेश के क्रम में उनके द्वारा जनपद उन्नाव के थाना बांगरमऊ अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 16021 धारा 302 भारतीय दंड संहिता की विवेचना की जा रही है। यदि किसी भी व्यक्ति के पास इस अभियोग से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध हो तो कस्बा बांगरमऊ स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में स्थापित अस्थाई कार्यालय में दिनांक 03 – 06 – 2022 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायन 5:00 बजे तक उपलब्ध करा सकता है।
सुचना: थाना बांगरमऊ अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 16021 धारा 302 भारतीय दंड संहिता की विवेचना के लिए अभियोग से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु सुचना
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